काला हिरण फिल्म पर हाईकोर्ट सख्त, टीजर के लिंक हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के 1998 के ब्लैकबक शिकार प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही प्रस्तावित फिल्मकाला हिरण: दबैटल फॉर लेगेसी; के टीजर से जुड़े सभी लिंक हटाने का निर्देश दिया।

काला हिरण फिल्म पर हाईकोर्ट सख्त, टीजर के लिंक हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के 1998 के ब्लैकबक शिकार प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही प्रस्तावित फिल्म काला हिरण: दबैटल फॉर लेगेसी के टीजर से जुड़े सभी लिंक हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंहने कहा कि फिल्म निर्माता अमित जानी के इस विषय पर दिए गए साक्षात्कार को भी हटाने काआदेश पारित करेंगी।निर्माता के रुख पर असहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में कड़ी टिप्पणी केसाथ आदेश जारी किया जाएगा। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, यह अब बंद होना चाहिए।किसी की प्रतिष्ठा एक बार चली जाए तो लौटना मुश्किल होता है।

 ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायरमुकदमे में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म उनकीपहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करती है। याचिका के अनुसार, प्रचार सामग्री में उनके जैसेदिखने वाले कलाकार को उनके प्रसिद्ध नीले ब्रेसलेट के साथ दिखाया गया है। एक पोस्टर में
उसे बंदूक पकड़े दिखाया गया है, जो न्यायिक रिकॉर्ड के विपरीत भ्रामक कथा बनाता है।

सलमान का कहना है कि आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है, इसलिए ऐसा चित्रण लोगों को गुमराह कर सकता है।