नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम एवं कृत्रिम रोशनी के उपयोग पर प्रतिबंध

जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचना संख्या

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम एवं कृत्रिम रोशनी के उपयोग पर प्रतिबंध

गौतमबुद्धनगर 

 जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचना संख्या GSR 733(E) के नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी जैसे लेजर बीम, शो या डिस्प्ले का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर का बिना अनुमति के इस्तेमाल करना एविएशन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और लागू कानून के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।